शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर आदि लगाने के अनुमति के सम्बन्ध में आदेश

 

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर आदि लगाने के अनुमति के सम्बन्ध में आदेश




जयपुर।

राज्य 'के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल टावर आदि टेलीग्राफ संरचनाओं को लगाने की अनुमति के संबंध में इस विभाग के द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 06.02.2017 जारी किया गया था जिसके पैरा 3 का खण्ड (iii) निम्न प्रकार है:-

"(iii) लाइसेंसधारी को निजी/खातेदारी भूमि, सरकारी या सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाली सांविधिक या गैर-सांविधिक संस्थाओं/निकायों की भूमि और भवनों सहित खुली भूमि पर या सड़कों, पार्कों, खेल के मैदानों, अस्पतालों, स्कूलों, सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए निर्धारित भूमि सहित अन्य सार्वजनिक/निजी स्थानों पर टेलीग्राफ अवसंरचना खड़ी करने/स्थापित करने की अनुमति होगी।"


उक्त खण्ड (iii) के नीचे निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाता है :-

"हालांकि, किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तहत इस उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों/परिसरों में अनुमति नहीं दी जाएगी।"

 इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समसंख्यक आदेश दिनांक 06.02.2017 के अन्तर्गत ऐसे किसी स्थान पर मोबाईल टावर आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जावे जहां के लिये माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निषेध किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी कानून में यदि कोई क्षेत्र मोबाईल टावर आदि लगाने के लिये निषिध्द है तो उस स्थान पर भी अनुमति नहीं दी जायेगी।




संयक्त शासन सचिव-प्रथम



862/9.2.20217

 
        
                   ===//===

मैन मीनू में जाने के लिए 

 👇 नीचे किल्क करें 👇 

https://www.dailymaruprahar.page/?m=1

सम्पर्क: 

सम्पादक / प्रकाशक 

जी. एस. लबाना 

9414 00 7822


अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, नीचे कम्मेन्टस बाक्स में राय दें 


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

Mukhwak Sachkhand Sri Harmandir Sahib Amritsar Ang 658, Date : 18-08-2025

Mukhwak Sachkhand Sri Harmandir Sahib Amritsar Ang 696, Date : 17-08-2025