नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने और गर्भवती बनाने के मामले में दोषी करार

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने और गर्भवती बनाने के मामले में दोषी करार


धनबाद (एजेन्सी) 04 अक्टूबर 24

 शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने, और दुष्कर्म कर उसे गर्भवती बनाने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना सुनाया।धनबाद पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने नामजद आरोपी बलियापुर निवासी मंगल दास को दोषी करार दिया है।

अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।इस मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर बलियापुर थाने में 19 अप्रैल 2024 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

 प्राथमिकी के मुताबिक 19 अप्रैल 2024 को पीड़िता बलियापुर बाजार गई थी। तभी आरोपी मंगल उसे बहला-फुसला कर अपने साथ बोकारो ले गया। आरोप था कि वहां काली मंदिर में मंगल ने उसके साथ शादी की। 

पीड़िता ने कोर्ट को दिए बयान में आरोप लगाया कि मंगल बीते एक साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। 

अनुसंधान के बाद पुलिस ने 7 जून को आरोप पत्र दायर किया था।चार जुलाई को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। 

अभियोजन ने इस मामले में आठ गवाहों का परीक्षण कराया था।


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