DAILY MARU PRAHAR भवन निर्माण नियम 2025 लागू....
भवन निर्माण नियम 2025 लागू....
राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग
क्रमांक: प-11(5)नविवि/भवन विनियम-2025/2025 जयपुर, दिनांक
--:आदेश:--
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104-ए, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 90, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 85, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 85, कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 88, उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 88, बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2025, की धारा 88, एवं राजस्थान आवास मण्डल अधिनियम, 1970 की धारा 60 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के समस्त निकाय क्षेत्रों में नवीन "मॉडल भवन विनियम-2025" लागू करती है।
अतः नवीन मॉडल भवन विनियम-2025 की क्रियान्विति किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्न:- मॉडल भवन विनियम-2025
राज्यपाल की आज्ञा से
(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम
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