पुलिसकर्मी की अंगूली काटने और थूकने वालों की जमानत खारिज

अजमेर। पुलिसकर्मी की उंगली काटकर लहूलुहान करनेथूकने एवं मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने के आरोपी जावेद एवं आशिक सहित अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी।


     लोक अभियोजक  विवेक पाराशर ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 5 की न्यायधीश श्रीमती हीना परिहार ने नसीराबाद शहर में लॉकडाउन डयूटी पर तैनात पुलिसकर्मी जगदीश  द्वारा मुख्य सड़क पर बिना मास्क लगाए मोटरसाइकिल पर तेजी से लापरवाही के साथ रहे युवक नसीराबाद बड़ी सब्जी मंडी निवासी जावेद एवं आशिक को रोककर पूछताछ की। जवाब देने की जगह जावेद एवं आशिक ने आक्रोशित होकर तैनात पुलिसकर्मी को गाली गलौज करने लगे। पुलिसकर्मी का डंडा छीन कर इन आरोपीगणों ने पुलिसकर्मी की ना केवल उंगली को काट लिया बल्कि उसकी गर्दन पर भी काट कर उस पर थूकना शुरू कर दिया। इससे पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गया और आसपास दूध लेने आए लोगों ने पुलिसकर्मी को बचाया। सब ने मिलकर आरोपीगणों को काबू किया। आरोपी युवकों ने राजकार्य में बाधा उत्पन्न कर पुलिसकर्मी को जान से मारने का प्रयास किया। इस पर पुलिस थाना नसीराबाद सिटी द्वारा आरोपी गणों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270, 332, 353, 379, 427 व 34 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा दर्ज कर आरोपी गणों को धारा 144 भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन कर लोक सेवक के साथ मारपीट कर राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इनकी जमानत याचिका मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज करने के आदेश दिए। आदेश में उल्लेख किया गया कि ऎसे लोग कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन की स्थिति में भी ना केवल स्वयं के जीवन पर संकट डाल रहे हैं बल्कि अन्यों के जीवन पर भी संकट उत्पन्न कर रहे हैं।


     उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पुलिस थाना श्रीनगर द्वारा भी टाटिया निवासी गजराज सिंह पुत्र प्रकाश व प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश से भारी मात्रा में हथकड़ी शराब बरामद की गई। पुलिस थाना श्रीनगर को सूचना मिली की नाहर गाल की पहाड़ियां ग्राम टाटिया के पास कुछ लोग भट्टी चलाकर हथकढ़ शराब निकाल रहे हैं। वे इस हथकड शराब को बेचने की फिराक में है। मौके पर पुलिस पहुंची वहां दो भट्टी जलाकर हथकढ़ शराब बनाते हुए कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथकढ़ शराब बरामद की। आरोपियो के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लॉकडाउन के दौरान हथकढ़ शराब बनाने और उसे बेचने का प्रयास करने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में भी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या श्रीमती हिना परिहार द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करने के आदेश पारित किए।


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