DAILY MARU PRAHAR 15.07.2026 दैनिक मरु प्रहार
बड़ा फैसला:
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव से संतान संबंधी बाध्यता खत्म, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए आदेश
दैनिक मरू प्रहार/संवाददाता
जयपुर। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज चुनावों में संतान संबंधी पुराने प्रावधानों की बाध्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस संबंध में आयोग ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टरों) को आधिकारिक आदेश जारी कर दिशा-निर्देश दे दिए हैं।
अधिनियम की धारा 19 में हुआ बड़ा संशोधन
राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राजेश वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 19 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। राजस्थान राजपत्र में 25 मार्च 2026 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से अब पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु पूर्व में लागू संतान संबंधी नियमों व प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा दिया गया है।
सभी जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश
आयोग ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों (पंचायत) व जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि इस नए संशोधन और अधिसूचना की प्रति के साथ सभी संबंधितों व निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया जाए।
गौरतलब है कि पूर्व में दो से अधिक संतान होने पर पंचायतीराज चुनाव लड़ने पर अयोग्यता का प्रावधान था, जो अब इस नए संशोधन के बाद पूरी तरह समाप्त हो चुका है। इस फैसले से ग्रामीण राजनीति के समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और कई नए चेहरों को चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा।
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